मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर डराने धमकाने के मामले में एमएलसी प्रत्याशी पर दर्ज हुई प्राथमिकी

मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने को लेकर डराने धमकाने के मामले में एमएलसी प्रत्याशी पर दर्ज हुई प्राथमिकी

Baniyapur: शिक्षक स्नातक क्षेत्र के चुनाव में मतदाताओं पर मत डालने को लेकर दबाव बनाने के आरोप में जांचोपरांत एमएलसी प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. प्रखंड के उत्क्रमित+2 विद्यालय धनाव के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु विधान परिषद उम्मीदवार द्वारा डराने-धमकाने के मामले में अंचलाधिकारी स्वामीनाथ राम द्वारा बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

दर्ज प्राथमिकी में अंचलाधिकारी ने बताया है कि निर्वाची पदाधिकारी 118 छपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह एसडीओ सदर छपरा के पत्रांक 1247 दिनांक 10 अक्टूबर 2020 द्वारा विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार डॉ.रंजीत कुमार सिंह प्राध्यापक जय प्रकाश विश्विद्यालय छपरा द्वारा उत्क्रमित +2 विद्यालय धनाव के प्रधानध्यापक एवं शिक्षकों को अपने पक्ष में वोट देने हेतु धमकाने के संबंध में जांच कर अग्रेतर कारवाई करने हेतु निर्देश दिया गया था. सीओ के जांच के क्रम में प्रधानध्यापक रजनीकांत प्रसाद सिंह, शिक्षक वीरेंद्र सिंह, आनंद कुमार मिश्रा, संजीव कुमार सिंह आदि शिक्षकों द्वारा बताया गया कि विधान परिषद चुनाव के अभ्यर्थी डॉ. रंजीत कुमार सिंह द्वारा डराया-धमकाया गया है. इधर पुलिस द्वारा विधि सम्मत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है.

उधर इस मामले में प्रत्याशी डॉ रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि एक सोंची समझी राजनीति के तहत यह मामला बनाया गया है. प्रतिद्वंदी इस बार अपनी हार को देख उलूल जुलूल मामले बनवा रहे है. उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सुनियोजित कर मामला बनाया गया है. डॉ सिंह का कहना है कि चुनाव में मतदाता सर्वोपरि है. प्रत्याशी मतदाताओं से हाथ जोड़कर वोट मांगते है न कि उन्हें डराते धमकाते है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए एक प्रत्याशी द्वारा सुनियोजित प्रकरण बताया है.

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