अपराध निरोध गोष्ठी: पुलिस अधीक्षक ने विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing को लेकर दिया दिशा निर्देश

अपराध निरोध गोष्ठी: पुलिस अधीक्षक ने विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing को लेकर दिया दिशा निर्देश

Chhapra: सारण प्रेक्षा गृह में माह जून 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मु0), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric policing के संदर्भ में विभिन्न दिशा- निर्देश दिये गये। 

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू तीन नये आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन तथा आमलोगों के समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नं0-1800-345-6270, दूरभाष सं0-0612-2294189 एवं दूरभाष संख्या-0612-2294073 बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। नये कानूनों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए उक्त दिये गये टोल फ्री नं0 तथा दूरभाष नं0 पर सम्पर्क किया जा सकता है। कांडो के निष्पादन में तेजी लायें एवं प्रत्येक माह प्रतिवेदित कांडो का कम-से-कम 1.5 गुणा कांडों का निष्पादन करायें।

 ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Responce करें। पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों मे आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें। पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिकी तुरंत दर्ज करें एवं एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क मुहैया करायें। सभी थानाध्यक्ष थानों मे साफ-सफाई रखे एवं थानों मे उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करते हुये उनके सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दें।

कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न-आउट उच्च कोटि का हो। प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें। थानो मे आने वाले आगंतुको के लिए आगंतुक कक्ष में पंखा, पानी एवं बैठने की व्यवस्था रखें।

पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार थाना मे आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।

सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक माह थाना क्षेत्र के सामाजिक एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित करें। साथ ही प्रत्येक पर्व-त्यौहार से पूर्व अवश्य शांति समिति की बैठक करें।

बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों मे किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।

सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

छपरा शहर एवं अन्य थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रैफिक की समस्या से निजात हेतु आवश्यक उपाय करें एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुलिस एक्ट की धारा-34 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करें।
आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति/विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उन्होंने बताया कि माह जून में कुल 1134 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-31, दहेज हत्या के कांड में-07, लूट में-04, डकैती में-06, आर्म्स अधि0 में-29, हत्या के प्रयास में-88, एन0डी0पी0एस0 में-02, अपहरण में-22, बलात्कार में-03, पाॅक्सो मे-02, अनु0जाति/जनजाति में-34, पुलिस पर हमला के कांड में-12, आई0टी0 अधि0 में-11, खनन के कंाड में-103, चोरी के कांड में-23, अन्य विशेष कांड में-52, मद्यनिषेध के कांड में-557, वारंट में-133 तथा अन्य कांडों में 15 अभियुक्त शामिल हैं।

तत्पश्चात पुलिस केंद्र में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया इसके निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित शाखा को आदेशित किया गया।

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