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मढौरा में कोरोना संक्रमित मरीज के गांव के 3 KM परिधि को किया गया सील

Chhapra: मढौरा प्रखंड के भलुआ मर्दन गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश से प्रखंड के भलुआ मर्दन गांव के पूरब में शिवगंज भट्टी सड़क तक, उत्तर में गौरा नथुआ सड़क तक, पश्चिम में सलीमापुर चौक पंडित टोला स्कूल तक तथा दक्षिण में नेथुआ उत्क्रमित विद्यालय तक के इलाके को सील कर दिया गया. इस क्षेत्र को कान्टेंमेंट जोन घोषित किया गया हैं.

कान्टेंमेट जोन में सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेष तक बंद करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है. किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी.

जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर, तरैया और नगरा को निदेषित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गां को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कान्टेंमेट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय.

जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निदेष दिया गया है. इसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा कान्टेंमेट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निदेश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय. कान्टेंमेट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सोनपुर, तरैया एवं नगरा को निदेष दिया गया है कि आवष्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें.

कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सोनपुर, तरैया एवं नगरा को निदेष दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे. सिविल सर्जन को निदेष दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे.

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