Chhapra: जिला राजस्व समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियोकॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी. बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से अपने क्षेत्रान्त्तर्गत किसी एक थाने पर थाना प्रभारी और संबंधित पक्षकारों के साथ बैठकर भूमि-विवाद का निपाटारा करने के आदेश दिए.
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि-विवाद संबंधी मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाने से ये गम्भीर रूप नहीं लेंगे. सभी अंचलाधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता देंगे.
अंचलो में दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सोनपुर, मढ़ौरा एवं छपरा सदर अनुमंडल के डीसीएलआर को मामलों के निष्पादन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात वाले लंवित मामलों के विरूद्ध संबंधित अंचलाधिकारी पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने का निदेष दिया गया एवं कहा गया कि लगायी गयी जुर्माने की राषि अंचलाधिकारी से वसूल करते हुए उसे कोषागार के माध्यम से जमा करायी जाय और जब तक यह राषि जमा नहीं हो जाय तब तक संबंधित अंचलाधिकारी का वेतन जारी नहीं किया जाय.
समीक्षा में सदर अंचल छपरा, जलालपुर, एकमा, सोनपुर, तरैया एवं बनियापुर में दाखिल-खारिज के लम्बित आवेदनों की संख्या अधिक पायी गयी. वहीं माँझी में 96 प्रतिशत आवेदनों के निष्पादन पर जिलाधिकारी ने प्रशंसा व्यक्त की जबकि जिला स्तर पर निष्पादन का दर 84 प्रतिशत पाया गया.
जिलाधिकारी के द्वारा अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि तीनों डीसीएलआर से इस संबंधम में पत्र-व्यवहार कर प्रतिवेदन की माँग करें. उन्होने कहा कि दाखिल खरिज के आवेदन केवल ऑनलाईन हीं नहीं लेना है बाल्कि अंचलों के आरटीपीएस काउन्टर पर आवेदन ऑफलाईन भी प्राप्त करना है. भू-लगान वूसली की सभीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे अंचल जहाँ इसकी उपलब्धि 10 प्रतिशत से भी कम है, इसमे सुधार करें.
उन्होंने कहा कि भू-लगान किसी भी साईबर कैफे से ऑललाईन जमा करायी जा सकती है. बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि सभी सैरातों की बंदोवस्ती हो चुकि है. इस पर जिलाधिकारी के द्वारा इस मद में प्राप्त राजस्व को सरकार के खजाने में जामा कराने का निदेष दिया गया.
जिलाधिकारी के द्वारा निलामपत्र वाद के लम्बित सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निदेश देते हुए कहा गया कि अंचलाधिकारी नोटिश जारी करें, उसका तामिला करायें और सप्ताह में कम से कम दो दिन कोर्ट लगाकर सुनवायी करें और जरूरी होतो वारंट जारी करें एवं कुर्की भी करायें.
जिलाधिकारी के द्वारा जल जीवन हरियाली अन्तर्गत शेष बचे सभी जल-निकायों के पास का अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया और कहा गया कि 20 दिसम्बर तक हर हाल में शत-प्रतिशत अतिक्रमण हटा दिया जाय तथा उसकी इन्ट्री संबंधित पोर्टल पर करा दी जाय.
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आने वाले 17 दिसम्बर को सभी अंचल कार्यालयों की जाँच जिला से वरीय पदाधिकारयिं को भेजकर करायी जाएगी. जिलाधिकारी के द्वारा कैशबुक से लेकर सभी तरह के व्यय लेखा को अद्यतन कर लेने का निदेश दिया गया.
वीडियोकॉफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रजनीष कुमार, सदर एसडीओ अरूण कुमार सिंह, डीसीएलआर पुष्पेष कुमार एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.