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नाव से बालू की ढुलाई पूर्ण रूप से रहेगी बंद: जिलाधिकारी

Chhapra: जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 के लिए नये नियम एवं शर्तों पर पर्यावरर्णीय स्वीकृति प्राप्त सारण जिला के 7 बालू घाटो से लघु खनिज बालू के उत्खनन एवं प्रेषण संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है. ये घाट दरियापुर में काली घाट, सदर में दफ्तरपुर रहरिया घाट, तिवारी महुअवा घाट, राॅवल टोला घाट, घेघटा पश्चिमी तेलपा घाट एवं सोनपुर में सबलपुर घाट, एलसीटी डोमावा घाट हैं.  बैठक में जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि बालू परिवहन वाली गाड़ियों का सघन ट्रैकिंग किया जाय, जिससे कि यहां से बालू लदी गाड़ी दूसरे राज्यों में बालू नहीं ले जा सकें. कम्पनी बालू का भंडारण नहीं करेगी. नाव से बालू की ढु़लाई पूर्ण रूप से बंद रहेगी. उजला बालू का भी भंडारण नहीं किया जायेगा. बालू संबंधी गाड़ियों का परिचालन बिना चालान के नहीं किया जायेगा. ईंट-भट्टो के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिलें में संचालिर्त इंट-भट्टों की जाचं करें एवं अवैध रूप से संचालित ईंट-भट्टा संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करें. जांच के क्रम में यह भी देखें कि ईंट-भट्टा संचालन हेतु पर्यावरण प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है कि नहीं. खनन विभाग को रोयाल्टी दिया गया है कि नहीं. खनन विभाग के पदाधिकारी द्वारा जारी चालान पत्र का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं. जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि बालू के उत्खनन में सुर्योदय से सुर्यास्त तक जेसीबी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. सुर्यास्त के बाद नियमानुसार रौशनी की समुचित व्यवस्था कर ही खनन मंे मशीन का प्रयोग किया जा सकता है. बालू लदे सभी वाहन ताड़कोलिन से ढ़क कर बालू का परिवहन करना सुनिश्चित करेंगे. यथा संभव सूखे बालू की लदाई की जाय, ताकि परिवहन के समय पानी का रिसाव सड़क पर न हों.    इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सारण, जिला खनन पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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