Chhapra: आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन-2020 के परिपेक्ष्य में सारण जिला के अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन स्थानीय थाना में कराने के आदेश दिए गए है.
इसे भी पढ़ें: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारण जिला नियंत्रण कक्ष की हुई स्थापना, जानें नंबर
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश से इसके लिए तिथि निर्धारित की गयी है. शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को 3 से 12 अगस्त 2020 के बीच किसी दिन संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना होगा.
जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि समय सीमा के अंतर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.