समय सीमा के अंदर वाद का करें निष्पादन: जिलाधिकारी

समय सीमा के अंदर वाद का करें निष्पादन: जिलाधिकारी

Chhapra: आँगनबाड़ी सेविका-सहायिका के चयन से संबंधित प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बताया गया है कि विभागीय प्रक्रिया के तहत चयन से संबंधित शिकायत के लिए परिवादी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास वाद दायर करें. जिस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वाद की सुनवाई कर 30 दिनों के अंदर संदर्भित मामले का निष्पादन किया जायेगा. वाद की कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर परिवादी द्वारा 30 दिनों के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस के यहाँ अपील वाद दायर किया जायेगा. जिसकी सुनवाई कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को 45 दिनों के अंदर वाद का निष्पादन करने का प्रावधान है.

इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला प्रोगाम पदाधिकारी, आईसीडीएस के निर्णय से असंतुष्ट होने पर रिवीजन हेतु आयुक्त, सारण प्रमण्डल के न्यायालय में परिवादी अपना वाद दायर कर सकते हैं.

इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा जिला के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियां को निदेश दिया गया कि सेविका-सहायिका के चयन से संबंधित अगर परिवादी से वाद प्राप्त होता है तो अविलंब इसकी सुनवाई कर नियमानुसार वाद का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगी.

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