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दहेज हत्या मामले में पति,सास-ससुर समेत आठ दोषी करार

Saran: दहेज के लिए  हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 9/14 के केस में आठ लोगों को दोषी करार दिया है. जिसमें दाउदपुर थाना क्षेत्र के बनवार टोला निवासी मृतिका का पति चंदन कुमार सिंह, ससुर रविन्द्र सिंह, सास प्रभावती देवी, जेठ पप्पू सिंह एवं उनकी पत्नी रिता देवी, देवर सिबू सिंह, सोनू सिंह साथ ही साथ मिरा ग्राम के मुसहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी मुत्युंजय सिंह को अंदर दफा 304(बी)/34 दहेज हत्या मामले में दोषी साबित किया गया है. वहीं 8 नवम्बर को इन सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.

बताते चलें कि तरैया थाना क्षेत्र के परौना ग्राम निवासी उमेश सिंह की पुत्री मंजू देवी की शादी 1 मई 2013 को चंदन के साथ हुई थी. जिसके बाद ससुरालवाले दहेज़ के लिए मंजू को प्रताड़ित करते थे. जिसके बाद एवं 30 जनवरी 2014 को मंजू का शव रेलवे लाइन पाया गया था.

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