बगैर मानक के चल रहे 69 पैथोलॉजी लैब और 23 डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे बंद

बगैर मानक के चल रहे 69 पैथोलॉजी लैब और 23 डायग्नोस्टिक सेंटर होंगे बंद

Chhapra: पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैबों को दो सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया है. इसके आदेश के आलोक में राज्य सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार के द्वारा सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में जिले में अनाधिकृत रूप से बगैर मानक के चल रहे पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर को 9 सितंबर तक बंद कराकर संस्थानवार रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया है.

इस निदेश के आलोक में सिविल सर्जन ने सारण जिले में चल रहे 69 पैथोलॉजी लैब और 23 डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद करने का निदेश जारी किया है. जिसके बाद इन लैबों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माईक्रोबायोलोजिस्ट की तरफ से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे. इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

 

 

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें