मांझी थानान्तर्गत अवैध वसुली के आरोप में 02 पदाधिकारी को किया गया निलंबित

मांझी थानान्तर्गत अवैध वसुली के आरोप में 02 पदाधिकारी को किया गया निलंबित

मांझी थानान्तर्गत अवैध वसुली के आरोप में 02 पदाधिकारी को किया गया निलंबित

chhapra: सारण पुलिस ने दिनांक 20.10.24 को कोपा थाना के साधपुर ग्राम निवासी जनक यादव से मांझी थाना के प्र०पु०अ०नि० ओमप्रकाश साह एवं स०अ०नि० पप्पु कुमार द्वारा नटवर सेमरिया बांध पर रोककर मारपीट करने एवं पैसे मांगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा तत्क्षण कार्रवाई करते हुए इस घटना की जाँच हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा को निर्देशित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा द्वारा जाँचोपरांत उक्त घटना को सत्य पाया गया जिसके उपरांत प्र०पु०अ०नि० ओमप्रकाश साह एवं स०अ०नि० पप्पु कुमार के विरूद्ध मांझी थाना कांड सं0-328/24 दिनांक-20.10.24, धारा-308 (2)/308(3)/3(5) BNS दर्ज कर स०अ०नि० पप्पु कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त के संदर्भ मे दिं0-20.10.2024 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एकमा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के परिचायक होने के साथ-साथ पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में प्र०पु०अ०नि० ओमप्रकाश साह एवं स०अ०नि० पप्पु कुमार, मांझी थाना को तत्काल प्रभाव (20.10.24) से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है एवं उक्त आरोप के विरूद्ध 07 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

सारण जिला पुलिस के द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति का पालन करते हुए अवैध कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी / कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी की जाएगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा।

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