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खुशखबरी: कन्फर्म टिकट परिवार के किसी अन्य सदस्य को कर सकेंगे ट्रांसफर, जानिए तरीका

रेलवे की ओर से जारी वक्तव्य में इस बात की जानकारी दी गई. अब आप चाहें तो अपना कन्फर्म रेल टिकट अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को दे सकेंगे. यात्रियों की सुविधा के लिए इसकी इजाज़त दी गई है.

साथ ही रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है.
इस बाबत 1990 में कुछ निर्देश जारी किए गए थे जिसमें 1997 और 2002 में संशोधन हुआ. इसमें बताया गया है कि रेलवे के अधिकृत अहम स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे.

किसे दे सकते हैं टिकट
इससे ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर कन्फर्म टिकट पर खुद यात्रा न कर पा रहा हो तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट दे सकता है. रेलवे ने पिता, माता, भाई या बहन, पति या पत्नी और बच्चों को टिकट दिए जाने का प्रबंध किया है.

24 घंटे पहले करें आवेदन
अगर कोई यात्री किसी शादी-विवाह के ग्रुप में जा रहा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट ग्रुप के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकता है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकट किसी को देना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा.


अगर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और को देना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी. टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को दिया जा सकेगा.

नेशनल कैडेट कोर के सदस्य भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए उन्हें कैडेट प्रमुख से इजाजत लेनी होगी. इस बात का ध्यान रखें कि कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी.

 

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