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कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने सुनाया भारत के पक्ष में फैसला, फांसी पर रोक

नई दिल्ली: पाकिस्तान के जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही विएना संधि पर सवाल नहीं उठाया है. कोर्ट ने माना है कि कुलभूषण को कानूनी मदद मिलनी चाहिए.

इस केस में आईसीजे में सारी अपील खारिज हो जाने के बाद, अब पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत असली चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है. साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि वो कुलभूषण के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करेगा.

कुलभूषण पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में आईसीजे का फैसला जाधव को न्याय दिलाने की दिशा में भारत का पहला कदम है.

मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि ये फैसला साफ और स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि जाधव की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार हरसंभव प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि ये फैसला भारत और जाधव के परिवार के लिए एक बड़ी राहत है. आईसीजे के ऑर्डर को नहीं मानने पर पाकिस्तान के साथ क्या होगा?, इस सवाल के जवाब में बागले ने कहा कि पाकिस्तान को आदेश का पालन करना ही होगा.

इस फैसले का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वागत किया. उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि आईसीजे का फैसला कुलभूषण के परिवार सहित पूरे भारत के लिए राहत लेकर आया है. इसके साथ ही विदेश मंत्री ने इस मामले में भारत की तरफ से पेश हुए वकील हरीश सालवे का भी आभार व्यक्त किया.

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