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विधानसभा चुनाव: सारण जिले में 39 उड़नदस्ता दल एवं 72 चेक पोस्ट बनाये गये है: जिलाधिकारी

Chhapra: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर सारण जिला के सभी दस विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी.

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त गाईड लाईन के अनुसार जिले मइन आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करायी जाय. जिलाधिककारी ने कहा कि इसके लिए 72 चिन्हित किये गये स्थानों पर वाहनो के परिचालन पर कड़ी नजर रख लें के लिए चेक पोस्ट बनाये गये हैं और पदाधिकरियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों एवं पदाधिकरियों तथा कर्मियों के द्वारा भी आदर्ष आचार संहिता का पालन किया जाना आनिवार्य है. साथ हीं यह भी आवश्यक है कि व्यय/रिश्वत एवं भ्रष्ट आचरण आदि से संबंधित शिकायत प्राप्त होते हीं त्वरित कार्रवायी की जाय. इसके लिए जिला में 39 फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) का गठन किया गया है.

जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में अभ्यर्थी नामांकन से संबंधित सभी तरह के प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया एवं छोटी-छोटी होने वाली चूक से बचने की सलाह दी गयी.

कोविड-19 के परिपेक्ष्य में मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली व्यवस्था के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्रों को मतदान के एक दिन पूर्व सेनिटाइज कराया जाय. सभी मतदान केन्द्र पर थर्मल स्केनिंग के द्वारा मतदाओं की जाँच होनी है. इसके लिए आशा एवं आँगनबाड़ी सेविका को जरूरी प्रशिक्षण सिविल सर्जन के द्वारा दिया जाएगा. सभी मतदताओं को ग्लब्स दिया जाएगा. जिसे मतदाता मतदान करने के बाद मतदान केन्द्र पर रखे गये डस्टबीन में डालेंगे. मतदान की समाप्ति के बाद उस डस्टबीन को निकट के पीएचसी पर लें जाकर कोविड प्रोटोकाल के तहत् उसका डिस्पोजल किया जाएगा. सभी मतदान केन्दों पर सेनिटाइज भी रखा जाएगा.

जिलाधिकारी के द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर एएमएफ की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेष दिया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि 250 मतदान केन्द्रों का संचालन केवल महिलाओं के द्वारा किया जायेगा. उसे चिन्हित कर उसकी सूची शीध्र उपलब्ध करायी जाय. इसके उतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दो-दो मतदान केन्द्र केवल पीडब्लूडी (दिव्यांग) कर्मियों के द्वारा संचालित कराया जाएगा. इसकी भी सूची की माँग की गयी.

जिलाधिकारी ने कहा कि महिला संचालित वूथ महिला फ्रेंडली एवं पीडब्लूडी संचालित बूथ दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए. जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक 85 प्रतिशत हीं शस्त्र सत्यापन हुआ है. जो लोग सत्यापन नहीं कराये हैं उनके विरूद्ध कार्रवाइ की जाय एवं 107 के तहत तेजी से बॉड डाउन कराया जाय नही तो वारंट जारी कर गिरफ्तार किया जाय. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी स्ट्रांग रूम भी देख लें और तैयारियों को लेकर समुचित व्यवस्था करें.

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