‘आधार कार्ड’ दिखा कर नहीं कर सकेंगे वोट

‘आधार कार्ड’ दिखा कर नहीं कर सकेंगे वोट

छपरा: विधान सभा चुनाव में आगामी 28 अक्तूबर को जिले में मतदान होना है. जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में तो राजनीतिक दल प्रचार में लगे है. वहीँ मतदाता लोकतंत्र के इस महासमर में मतदान करने के लिए तैयार है. मतदाता इपिक के आलावे 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से इस बार चुनाव में मतदान कर सकते है. हालाकि इस वैकल्पिक दस्तावेजों में ‘आधार कार्ड’ शामिल नहीं है.
यहाँ देखे वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची:-
1.पासपोर्ट
2.ड्राइविंग लाइसेंस
3.राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
4.बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गए फोटो युक्त पास बुक
5.आयकर पहचान पत्र
6.आरजीआई एवम् एनपीआर द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड
7.मनरेगा जॉब कार्ड
8.श्रम मंत्रलेकि योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बिमा स्मार्ट कार्ड
9.फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़
10.निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
11.सांसदों विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से मतदान किया जा सकता है.

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