नई दिल्ली, 9 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने कुछ आवश्यक और एहतियाती दिशा-निर्देश दिए हैं।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक नामांकन के साथ सिक्योरिटी डिपाजिट के रूप में 10 हजार रुपये अदा करने होंगे। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उम्मीदवारों के लिए आधी राशि (सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी) लगेगी। जो रिटर्निंग अफसर या सहायक रिटर्निंग अफसर (आरओ/एआरओ) के समक्ष नकद या आरबीआई/ट्रेजरी में जमा किया जाना चाहिए। चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा कोई जमा स्वीकार्य नहीं होगा।
नामांकन के समय वाहनों और लोगों की संख्या पर भी कुछ प्रतिबंध तय किए गए हैं। किसी उम्मीदवार के काफिले में 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल 3 वाहनों को अनुमति दी जाएगी तथा रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 (पांच) तक सीमित की जा सकती है, जिसमें उम्मीदवार भी शामिल होगा। कार्यालय से 100 मीटर की परिधि स्पष्ट रूप से चिह्नित होनी चाहिए।
उम्मीदवारों के साथ आने वाले वाहनों और व्यक्तियों की संख्या को सीमित करने के उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी को पर्याप्त सहायक कार्मिक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका प्रवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव के उम्मीदवार के खर्च से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।
दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 तक सम्पन्न हो जानी चाहिए।