इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्म-जन्म का बंधन मत बनाइए: ओवैसी

इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इसे जन्म-जन्म का बंधन मत बनाइए: ओवैसी

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक बिल पर तीखी बहस हुई. हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसी दौरान ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, इसे आप जन्मों का साथ मत बनाइए.

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत तीखे अंदाज में की. उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ हूं और जबतक जिंदगी रहेगी तबतक इस बिल का विरोध करता रहूंगा. ओवैसी ने कहा कि तीन तलाक को इस सरकार ने अपराध में डाल दिया. ऐसे में फिर महिला का पालन-पोषण कौन करेगा.

हैदराबाद सांसद बोले कि इस्लाम में निकाहनामा है, आप भी एक कंडिशन लगा दीजिए कि अगर कोई तीन तलाक देगा तो उसे महिला को मेहर की रकम का 500 गुना जुर्माना देना होगा. तभी ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप कह रहे हैं कि जन्म-जन्म का साथ है. ऐसा मत कीजिए और हमारी बात को समझिए.

AIMIM सांसद ने कहा कि अगर कोई मुसलमान आदमी गलती से तीन बार तलाक बोल देता है तो शादी नहीं टूटती है. उन्होंने दावा किया कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक होते हैं और तीन तलाक उसमें से सिर्फ एक है. तीन तलाक बिल के विरोध में ओवैसी ने कहा कि इससे महिला पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अगर शौहर जेल में चला जाएगा तो फिर महिला को पैसा कौन देगा.

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