गांधीनगर: गुजरात सरकार ने शुक्रवार को अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईबीसी) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. आर्थिक पिछड़ेपन की सीमा 6 लाख रूपये वार्षिक पारिवारिक आय से कम तय की गई है.
हालांकि यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ता है. राज्य सरकार ने पहले से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है.
Gujarat Government has decided to accord 10% Reservation for Economically Backward Class in General Category.
— Anandiben Patel (@anandibenpatel) April 29, 2016
विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि ईबीसी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा धोखा है और यह पटेल समुदाय को शांत करने का प्रयास है.