गुजरात सरकार ने अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया 10 प्रतिशत आरक्षण

गुजरात सरकार ने अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिया 10 प्रतिशत आरक्षण

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने शुक्रवार को अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईबीसी) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. आर्थिक पिछड़ेपन की सीमा 6 लाख रूपये वार्षिक पारिवारिक आय से कम तय की गई है.

हालांकि यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तोड़ता है. राज्य सरकार ने पहले से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है.

विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि ईबीसी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा धोखा है और यह पटेल समुदाय को शांत करने का प्रयास है.

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