- 12 घण्टे की देरी होने और कनेक्टिंग विमान छूटने पर 20हज़ार मुआवजा
- विमान में चढ़ने से रोकने पर 5000 की राशि
- 30 दिनों के अंदर लोगों से मांगा गया सुझाव
नई दिल्ली: घरेलू उड़ान में चार घण्टे से ज्यादा देरी होने पर यात्रियों को पूरा किराया वापस किया जाएगा. साथ ही टिकट बुक कराने के 24 घण्टे के भीतर रदद् करने पर कोई शुल्क नहीं कटेगा. मंगलवार को नागरिक विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने इस संबंध में मसौदा प्रस्ताव पेश किया. इसके लिए लोगों से 30 दिनों के अंदर सुझाव भी मांगे गए हैं.
अगर यह नए नियम लागू हुए तो घरेलू विमान यात्रियों के लिए बड़ी सौगात हो सकती है. इसके अनुसार, हवाई टिकट बुक कराने के 24 घण्टे के अंदर नाम और यात्रा की तारीख भी बदलना मुमकिम हो सकता है. साथ ही इसके अंतर्गत विमान के उड़ान भरने में देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. जिसमें 12 घण्टे की देरी होने पर कनेक्टिंग उड़ान छूटने पर विमान कम्पनी यात्री को 20 हज़ार रुपये मुआवजे के तौर पर देगी. चार घण्टे से 12 घण्टे की देरी होने पर यह राशि 10 हज़ार रुपये की होगी. साथ ही साथ अगर की यात्री को विमान में चढ़ने से रोका गया तो 5000 रुपए मुआवजा देना होगा.
साथ ही साथ एयरलाइन को 24 घन्टे का ‘लॉक इन’ विकल्प देगी. जिसमें टिकट बिना किसी शुल्क का रदद् हो सकता है.
यह सुविधा उन टिकटों पर नहीं होगी जिनके आधार ओर 4 दिन के भीतर उड़ान भरना हो.
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