New Delhi: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए कुछ मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है.
कानून और न्याय मंत्रालय ने साल 2020 के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और होम/संस्थागत क्वारेंटीन में रह रहे कोविड पेशेंट को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी.
इससे पहले मतपत्र से वोट देने का अधिकार सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के पास ही था.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने राज्यों के हालात की समीक्षा करने के लिए यह रिपोर्ट मांगी है.
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23 April 2024
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