Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से झटका लगा है. सलमान खान के उस याचिका जिसमें उन्होंने विदेश जाने की स्थायी अनुमति मांगी थी को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस आदेश के अनुसार सलमान खान को हर बार विदेश जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.
मालूम को कि काले हिरण शिकार केस की बहस के दौरान सलमान के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी. इसमें सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान खान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर उन्हें विदेश यात्रा की स्थायी अनुमति देने की मांग की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी को खारिज कर दिया. इसके बाद यह साफ हो गया कि सलमान को अब हर बार विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी.
दरअसल सलमान खान को काले हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद वे जमानत पर है. सलमान के अलावा बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.