Chhapra: भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बताया गया है कि एल.सी.डी. टीवी, ध्वनी विस्तारक यंत्र सहित वीडियो वैन के परिचालन के पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचना देनी होगी और आवागमन संबंधी रुट चार्ट देना होगा.
वीडियो वैन के माध्यम से प्रसारित सामग्री का एम.सी.एम.सी कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लेना होगा. वैन में लगे लाउडस्पीकरों द्वारा ध्वनी प्रदुषण कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा. वीडियो वैन में यदि अभ्यर्थी के नाम या फोटो का प्रदर्शन किया जाता है या अभ्यर्थी का पोस्टर, वैनर प्रदर्शित है तो व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा. अगर अभ्यर्थी का फोटो, पोस्टर, वैनर नही लगा है तो व्यय पार्टी के खाते में डाला जाएगा.
इसके अतिरिक्त वर्तमान तथा समय-समय पर निर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तथा शर्त लागू होगें इसका उलंघन होने पर वाहनों की परमिट समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
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23 April 2024
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