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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नियोजित शिक्षकों में हर्ष

Chhapra: नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीपीई प्रशिक्षण उतीर्ण नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण के रिजल्ट प्रकाशन तिथि मामले में सरकार द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है.

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए DPE प्रशिक्षित शिक्षकों को रिजल्ट की तिथि से प्रशिक्षित घोषित करने का फैसला सुनाया गया था. जिस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दायर राज्य सरकार के एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर DPE प्रशिक्षित शिक्षकों ने खुशी का इजहार किया.

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि बिहार के एक लाख 52 हजार नियोजित शिक्षकों को सत्र 2007-9, 2008- 10, 2009-11 एवं 10- 12 में DPE का प्रशिक्षण इग्नू के माध्यम से कराया गया था.

सभी सत्रों की परीक्षा निर्धारित 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद आयोजित की गई. उन्हीं वर्षों में DPE प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दे दिया गया था. किंतु सरकार द्वारा DPE प्रशिक्षण के उपरांत 6 माह का संवर्धन कोर्स करने के बाद ही उन्हें प्रशिक्षित मानने का निर्देश जारी किया गया था. जिस पर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया गया. जिसमें DPE प्रशिक्षण उपरांत रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से शिक्षकों को प्रशिक्षित मानने का फैसला दिया गया.

जिस पर राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था, जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा ख़ारिज कर दिया गया.

इस फैसले से शिक्षक हवलदार माझी, संजय कुमार राय, विकास कुमार, विनायक यादव, मुकेश कुमार, पंकज कुमार सिंह सहित सैकड़ों शिक्षकों ने खुशी का इजहार किया है और इसे सत्य की जीत बताया है.

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