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दस साल सेवा पूरी कर चुके नियोजित शिक्षकों को मिले एक वेतन वृद्धि का लाभ: प्रो रणजीत

Chhapra: जयप्रकाश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी प्रो रणजीत कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर माँग किया है कि दस साल की सेवा पूरी कर चुके नियोजित शिक्षकों को नियमानुसार एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के संबंध में तत्काल निर्देश जारी किया जाए.

प्रो कुमार ने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा है कि बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) संशोधित नियमावली 2012 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 साल की न्यूनतम सेवा के आधार पर वरीय स्नातक एवम स्नातकोत्तर शिक्षकों की सूची तैयार कर उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. विदित हो कि माध्यमिक विद्यालयों में 2006 से नियोजन का कार्य प्रारंभ हुआ है. इस तरह वर्ष 2006 से 2009 तक नियुक्त शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी करते ही नियमावली के अनुसार अनुमान्य एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाना चाहिए था लेकिन आज तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है.

फलतः अल्प वेतनभोगी नियोजित शिक्षकों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, सरकार द्वारा शिक्षकों को उनके घोषित वैधानिक अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है. गौरतलब है कि पूर्ण वेतनमान वाले पुराने शिक्षकों के लिए सरकार ने हाल में ही सुनिश्चित वृति प्रोन्नति योजना ACP को मंजूरी प्रदान किया है जिसमें 10, 20 एवं 30 साल की सेवा के उपरांत प्रोन्नति का प्रावधान है.

सरकार के उक्त आदेश के आलोक में पुराने शिक्षकों की प्रोन्नति, तदनुसार वेतन निर्धारण एवं एरियर भुगतान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन प्रावधान रहने के वाबजूद नियोजित शिक्षकों को अनुमान्य वेतन वृद्धि के लाभ से आज तक वंचित रखा गया है. शिक्षा विभाग का दोहरा मापदंड समझ से परे है. इसलिए शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि 10 साल की सेवा पूरी कर चुके नियोजित शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने हेतु बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अविलंब निदेशित किया जाए ताकि शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिल सके.

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