मकेर थानाध्यक्ष निलंबित, जगदीशपुर के चौकीदार शराब कारोबारी के साथ सांठ-गांठ पाये जाने पर गिरफ्तार

मकेर थानाध्यक्ष निलंबित, जगदीशपुर के चौकीदार शराब कारोबारी के साथ सांठ-गांठ पाये जाने पर गिरफ्तार

Chhapra: सारण जिला के मकेर एवं अमनौर थानान्तर्गत कुछ लोगों की मृत्यु की सूचना के बाद से प्रशासन इसे संदिग्ध बता रहा है. हालांकि लोगों का कहना है कि मौत शराब से हुई है.

बहरहाल प्रशासन सक्रिय हुआ है. विशेष टीम गठित कर मकेर एवं अमनौर थानान्तर्गत सघन छापामारी प्रारंभ की गई है. विशेष टीम द्वारा शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है.

एसपी संतोष कुमार ने बताया कि मकेर थानान्तर्गत जगदीशपुर गांव के जनता बाजार में दो कमरे के दुकाननुमा घर से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब, स्प्रीट एवं मिलावटी शराब बनाने हेतु कई प्रकार के रसायन, उपकरण आदि बरामद किया गया है. सहज दृश्यमान स्थल पर अवस्थित दो कमरे के दुकाननुमा घर से देशी,विदेशी शराब एवं स्प्रीट से मिलावटी शराब बनाना एवं बिकी किया जाना स्थानीय थानाध्यक्ष एवं स्थानीय चौकीदार द्वारा मद्यनिषेध कानून के क्रियान्वयन एवं आसूचना संकलन में बरती गयी घोर लापरवाही एवं पूर्ण विफलता के साथ ही आदेशोल्लंघन कर्तव्यहीनता एवं संदिग्ध आचरण का परिचायक है.

जिसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने पु०अ०नि० राजेश प्रसाद, थानाध्यक्ष, मकेर थाना एवं ग्राम जगदीशपुर (जनता बाजार) के चौकीदार 3/5 गणेश मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया गया है. उन्होंने बताया कि स्थानीय चौकीदार की शराब कारोबारी के साथ सांठ-गांठ पाये जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. इस घटनाकम के सम्बंध में अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को गहराई से जाँच कर प्रतिवेदन की मांग की गई है. प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर विभागीय, विधिक कार्रवाई की जाएगी.

एसपी ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी का अवैध खनन कारोबारी, शराब कारोबारी से सांठ-गांठ पाया जाता है तो उस सम्बंध में प्रमाणिक साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक सारण को सूचित करें. साथ ही कहीं भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो रिश्वत नहीं दें. अगर उनके द्वारा रिश्वत लेने का प्रयास किया जाता है तो उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर प्रमाणिक साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक, सारण को भेजे, ताकि सम्बंधित पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के विरूद्ध अग्रतर अनुशासनिक, विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकें.

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