Chhapra: शहर हो या गांव किराए पर मकान और लॉज में किरायेदारों को रखने वाले मकान मालिकों को अब किरायेदारों की जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी. इतना ही नही उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा निर्गत फॉर्म को भरकर थाने में जमा करना होगा. साथ ही होटल संचालकों को प्रतिदिन होटल में रहने के लिए आने वाले आगंतुकों की जानकारी भी देनी होगी.
शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने आदेश जारी करते हुए सभी मकान मालिकों और होटल संचालकों से इसका पालन और पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया है जिससे कि जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकें.
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा है कि जिले में अपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधकर्मी स्थानीय लॉज, हॉस्टल, होटल, मकान आदि में किराये पर कमरा लेकर रहते हैं तथा जिलान्तर्गत अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते है. वैसे असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान, चिन्हित करने हेतु सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को किरायेदारों का सत्यापन कराने हेतु सत्यापन प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए निम्न निर्देश दिये गये हैं.
जिसके अनुसार सारण जिले में जो भी व्यक्ति किराये पर रह रहे है, उसकी सूचना प्रपत्र में मकान मालिक द्वारा स्थानीय थाना से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ 03 प्रतियों में जिसमें एक कॉपी मकान मालिक रखेंगें, एक कॉपी किरायेदार रखेंगें तथा एक कॉपी थाना में संधारित की जाएगी थाना में उपलब्ध करायेंगें. साथ ही यदि मकान में रह रहे किरायेदार मकान छोड़कर अन्यत्र जाते है तो उसकी सूचना भी स्थानीय थाना को अविलम्ब देंगें.
वही एसपी ने सारण जिले में होटलों के संचालनकर्ता एवं मालिकों से अपील की है कि होटलों में ठहरने वाले आगन्तुको का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति के साथ होटल के आगन्तुक पंजी में प्रविष्टि करेंगे तथा प्रत्येक 24 घंटे पर होटलों में ठहरने वाले आगन्तुकों का विवरण स्थानीय थाना को उपलब्ध करायेंगें.
इसके अलावे सारण जिले के ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति को काम के उद्देश्य से अपने घरों में रखते है तो उसकी सूचना स्वयं, चौकीदार के माध्यम से स्थानीय थाना को देंगें तथा संबंधित व्यक्ति की सूचना सत्यापन प्रपत्र में थाना को उपलब्ध करायेंगें. अगर किसी अजनबी व्यक्ति का गॉव में आना-जाना हो तो इसकी सूचना भी संबंधित चौकीदार या स्थानीय थाना को देंगे.
सभी जिलावासियों से अपील है कि लॉज, हॉस्टल, होटल एवं भाड़े के मकान, कमरों में रहने वाले किरायेदारों के सत्यापन में पुलिस का सहयोग करेंगें तथा मकान में रहने हेतु कोई किरायेदार आते है उसे स्वयं सत्यापनोंपरान्त संतुष्ट होने के बाद ही रखें तथा संबंधित सूचना सत्यापन प्रपत्र में स्थानीय थाना को देंगें. यदि आपके आस-पास कोई संदिग्ध रहता हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाना को देंगें ताकि वैसे असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृति के लोगों पर सत्यापनोंपरान्त कार्रवाई की जा सकें एवं जिले में आपराधिक घटनाओं हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, चोरी आदि पर अंकुश लगाया जा सकें.