-किशोरी बयान से मुकरी, फॉरेंसिक जांच में रक्त के नमूने मैच होने पर अदालत ने युवक को दोषी ठहराया
हरिद्वार: फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट/अपर जिला न्यायाधीश पारुल गैरोला ने 16 वर्षीय लड़की बहला -फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसले में दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने दी।

उन्होंने बताया कि पथरी क्षेत्र की यह लड़की 15 फरवरी 2019 को घर से कहीं चली गई थी।तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। वारदात के कई दिन बाद पथरी पुलिस ने आरोपित युवक को शाहपुर तिराहे पर पकड़कर उसके कब्जे से पीड़ित को बरामद किया था। पीड़ित के पिता ने आरोपित विशु पुत्र निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना भौरा कलां जिला शामली यूपी थाने में पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था। 

शासकीय अधिवक्ता चौहान ने बताया कि सरकारी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। किशोरी ने कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयान से भी मुकर गई थी। मगर फॉरेंसिक जांच में युवक और पीड़ित के रक्त नमूने आपस में मैच हो गए थे। कोर्ट ने डीएनए जांच पॉजिटिव आने पर युवक को दोषी ठहराया।
विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित को प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र के निर्भया फंड से उचित प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने व उक्त राशि को समायोजित करने के निर्देश दिए हैं।
