Corona: 15 मई तक राज्य के स्कूल कॉलेज बंद, रात्रि 9 से सुबह 5 तक नाईट कर्फ्यू: नीतीश कुमार

Corona: 15 मई तक राज्य के स्कूल कॉलेज बंद, रात्रि 9 से सुबह 5 तक नाईट कर्फ्यू: नीतीश कुमार

Patna/Chhapra: राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आगामी 15 मई तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार में रात्रि 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण राज्य में तेजी के साथ फैल रहा है. विभिन्न विभागों, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एवं सभी जिला के जिला अधिकारी के साथ हुई वार्ता के बाद राज्य हित में निर्णय लिए गए हैं.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सभी जिलाधिकारियों से आई बातों पर समीक्षा उपरांत राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए प्रयास जारी रहेगा. राज्य मुख्यालय के साथ सभी जिला में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी चिकित्सकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है. उन्होंने चिकित्सकों से कोरोना संक्रमण काल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने का आह्वान किया है. जिससे कि संक्रमित मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके. साथ ही साथ नीतीश कुमार ने राज्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश की घोषणा करते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में आगामी 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा जो रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक निर्धारित होगा. वहीं राज्य के सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए 15 मई तक बंद रहेंगे. इसके अलावे राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को 15 मई तक बंद कर दिया गया है. राज्य के जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट्स, ढाबा भोजनालय सहित अन्य कई चिन्हित जगहों को भी 15 मई तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

सीएम नीतीश कुमार ने रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाने पर पाबंदी लगाई है. वही भोजन के होम डिलीवरी के लिए समय 9:00 बजे रात्रि तक निर्धारित किया गया है. राज्य में इस दौरान किसी तरह का भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी. साथ ही सभी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय संध्या 5:00 बजे तक खुले रहेंगे.

सीएम नीतीश कुमार ने राज्य से बाहर रहने वाले लोगो से आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द अपने राज्य चले आये. जिससे कि उनको सही स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए. इसके लिए सभी जिला अधिकारी को अनुमंडल स्तर पर कोरेंटिन सेंटर के निर्माण, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के साथ-साथ जिले में आवश्यकतानुसार धारा 144 लागू करने की छूट दी है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि करोना का संक्रमण बढ़ रहा है. पूर्व में दिए गए सभी दिशा निर्देशों की समीक्षा के बाद श्राद्ध कर्म एवं वैवाहिक कार्यक्रमों में भी लोगों की उपस्थिति पर पाबंदी लगाई गई है. नए निर्देश के आलोक में शादी समारोह में 100 व्यक्ति एवं श्राद्ध कार्यक्रमों में शवदाह में 25 लोगों के शामिल होने का निर्देश दिया गया है. वही राज्य के बाजारों में दुकान है 6:00 बजे तक ही खुली रहेंगे.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने जिले में नए स्थानों को चिन्हित कर वहां सब्जियों की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों पर लगाना सुनिश्चित करें. जिससे कि इसका संक्रमण लो पहले नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलने तथा आवश्यकतानुसार बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है. जिससे कि राज्य को इस महामारी से निजात दिलाया जा सके.

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