जिले में साईकल और ठेला पर बिकेगी सब्जी, उल्लंघन करने वालों पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई

जिले में साईकल और ठेला पर बिकेगी सब्जी, उल्लंघन करने वालों पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई

Chhapra: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया कदम उठाया है. विकास आयुक्त, बिहार के आदेश पर अग्रेतर करवाई करते हुए कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन करवाई की गई है.

जिला पदाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवड़े द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सारण जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाट बाजारों, सब्जी मण्डियों में लगनेवाली भीड़ को नियंत्रित करना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके. इस बाबत परिप्रेक्ष्य में विकास आयुक्त, बिहार के आदेश ज्ञापांक 40 दिनांक 18.04.2021 की कण्डिका 09 में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 15.05.2021 तक वर्तमान में सारण जिले के सभी हाट बाजार, सब्जी मंडी हेतु निर्धारित स्थलों को प्रतिबंधित किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि हाट बाजार, सब्जी मंडियों के सब्जी विक्रेता ठेला अथवा साईकिल के माध्यम से विभिन्न टोलों-मुहल्लों में घर-घर जाकर सब्जी का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे. इससे जीविकोपार्जन भी प्रभावित नहीं होगा तथा भीड़ भी एकत्रित नहीं
होगी.

इस निर्देश के आलोक में नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित हाट बाजारों, सब्जी मंडियों को प्रतिबंधित करते हुए सभी सब्जी विक्रेताओं को विभिन्न टोलों-मुहल्लों में सब्जी का विक्रय करने हेतु निदेश देना सुनिश्चित करेंगे.

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन हेतु वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार
हाट बाजारों, सब्जी मंडियों में दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई सब्जी विक्रेता ठेला अथवा दुकान नहीं लगा सके.

सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60, भा0द0वि0 की धारा- 188 तथा The Epidemic Diseases Act, 1897 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.

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