Chhapra: बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले एवं साथ मे बैठने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजते हुए प्रत्येक शनिवार को वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोटर अधिनियम धारा 129 एवं बिहार मोटर गाड़ी नियमावली के अनुसार सभी दुपहिया वाहन चालक एवम उस पर सवार को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी द्वारा भी हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में लगातार समीक्षा की जा रही है.
ऐसा पाया गया है कि विगत वर्षों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या वाहन चलाने के दौरान हेलमेट ना पहनने से हुई है.
परिवहन आयुक्त ने कहा है कि जिले में पदस्थापित मोटर यान निरीक्षक, प्रवर निरीक्षक, पुलिस बल के सहयोग से प्रत्येक शनिवार को हेलमेट डे के रूप में विशेष अभियान चलाकर हेलमेट पहनने की जांच कड़ाई से करें.
वह वाहन चालक एवं सवार दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें.
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