आधार संग्रहण का मुख्य उदेश्य निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना है: जिला निर्वाचन पदाधिकारी
Chhapra: जिला निर्वाचित पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार संग्रहण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचकों की पहचान को सुनिश्चित करना एवं प्रमाणीकरण करना है। इसमें निर्वाचक द्वारा अपना आधार से संबंधित जानकारी स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह पूर्णरूपेण सुनिश्चित करेंगे कि आधार नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्वाचक सूची से किसी भी निर्वाचक का नाम विलोपित नहीं किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आधार संग्रहण हेतु निर्वाचक को अपना आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र 6 ख का प्रयोग करना होगा। उक्त प्रपत्र ऑनलाईन ई.आर.ओ.नेट, वोटर पॉर्टल, GARUDA, NVSP तथा VHA App में उपलब्ध रहेगा। इसके लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को पर्याप्त संख्या में प्रपत्र 6ख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। ताकि निर्धारित विशेष कैम्प अवधि में प्राप्त प्रपत्र 6ख को बी.एल.ओ. ई.आर.ओ. या अन्य प्राधिकृत कर्मियों के माध्यम से ऑफलाईन मोड में प्राप्त किया जा सकता है
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार आधार जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण के निमित प्रत्येक माह विशेष कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
माह सितंबर 2022 में विशेष कैम्प हेतु 04, 18 एवं 25 सितम्बर 2022, अक्टूबर 2022 में विशेष कैम्प हेतु 09 एवं 23 अक्टूबर 2022, नवम्बर 2022 में 06 एवं 20 नवम्बर 2022 एवं दिसम्बर 2022 में विशेष कैम्प हेतु 04 एवं 11 नवम्बर 2022 की तिथि निर्धारित की गयी है। प्रखण्ड स्तर पर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा अपने बी. एल.ओ. को इस संबंध में प्रशिक्षण दी जाएगी। इस प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 01.08.2022 को करने का निर्देश दिया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को इसके लिए सभी बिन्दुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेने का निर्देश दिया गया है।
आधार जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचकों से आधार डाटा के संग्रहण हेतु प्रक्रियाओं मे ऑनलाईन रूप से प्रपत्र 6ख का भरा जाना, आधार संग्रहण से संबंधित सुरक्षा प्रावधान है। आधार संख्या को ऑनलाईन जमा करने हेतु दो प्रक्रियायें है। जिसमें स्व० प्रमाणीकरण प्रक्रिया एवं स्व० प्रमाणीकरण के बिना।
आधार संग्रहण के कार्यक्रम की गतिविधियों में दिनांक 01.08.2022 का आधार संग्रहण हेतु विशेष अभियान की घोषणा औपचारिक रूप से निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा विधान सभा स्तर पर किया जायेगा। इन कार्यक्रम में सभी सहभागी पक्ष जैसे- राजनैतिक दल, मिडिया, सिविल सोसाईटी संगठन, एन०जी०ओ० की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वीप अन्तर्गत इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा जिसमें आम नागरिकों के आधार संख्या उपलब्ध कराया जाना स्वैच्छिक है इसकी पूरी जानकारी प्रचार-प्रसार में की जाएगी। स्वीप गतिविधियों के तहत् मिडिया के सभी माध्यम फ्लैक्स, वैनरों से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रशिक्षण तथा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा एवं दिनांक 04.09.2022 को आधार संग्रहण हेतु कैम्प दिवस का आयोजन किया जाना है। प्रचार-प्रसार आधारित गतिविधियों, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचकों को स्वैच्छिक रूप से अपने आधार संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करना है। साथ ही बी०एल०ओ० भी अपने मतदान क्षेत्र में भ्रमण कर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशालोक में निर्वाचक सूची में पंजीकृत सभी निर्वाचकों से संपर्क कर आधार संग्रहण का कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किया जाना है। प्रपत्रों की आपूर्ति सभी व्यक्तियों को प्रपत्र निःशुल्क दी जानी है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मतदान केन्द्र पर प्रपत्र की कमी न हो।