रिविलगंज के प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने किया अवैध

रिविलगंज के प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने किया अवैध

Chhapra: रिविलगंज के प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है।

विगत 20 जुलाई 2024 को सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख पद पर निर्वाचन हुआ था। एक महीने पद पर रहने के बाद दोनों पदों पर निर्वाचन पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के संबंध में जिला मुख्यालय के विधि शाखा से आदेश निर्गत करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि CWJC No.616/2024 राहुल राज बनाम बिहार राज्य में संबंधित वाद में दिनांक 13.08.2024 के माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की वेब प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज जा रहा है।

मालूम हो कि 11/3/24 को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक पारित होने पर निवर्तमान प्रमुख राहुल राज ने इस बैठक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। उसके बाद निर्वाचन आयोग के आदेश पर 20 जुलाई को प्रखंड प्रमुख एवं उपप्रमुख का चुनाव सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में किया गया।

एक महीने बाद ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक और प्रमुख एवं उपप्रमुख के चुनाव को स्थगित कर अवैध घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब प्रखण्ड प्रमुख राहुल राज और उप प्रमुख राम बिहारी सिंह पुनः अपना पदभार संभालेंगे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि विपक्षी पुनः प्रखण्ड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास लाते हैं तो उस पर चर्चा के लिए नए सिरे से तिथि तय की जाएगी। 

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