सारण में उपभोक्ता वस्तुओं सहित कपड़े की दुकानें सशर्त खोलने की इजाजत, इन बातों का रखना होगा ध्यान

सारण में उपभोक्ता वस्तुओं सहित कपड़े की दुकानें सशर्त खोलने की इजाजत, इन बातों का रखना होगा ध्यान

Chhapra: छपरा में सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है. मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार छपरा में सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तु की दुकाने (कपड़ा की दुकान, रेडीमेड वस्त्र की दुकानों) को दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया है. दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने शर्ते भी रखी है.

यह दुकानें सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही खुल सकेंगी. मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही यह खुलेंगे जिसका समय भी निर्धारित किया गया है. जो सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक ही निर्धारित है.

जिला प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान में सभी प्रखंड रेड जोन में है इसलिए प्रखंडों मुख्यालयों में दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी. इसके अलावा ग्राहकों के लिए भी कई शर्ते रखी गई है. जिसमें ग्राहकों को नजदीक के क्षेत्रों के दुकानों में ही खरीदारी करनी होंगी, ग्राहकों को अपने आवास से दूर के दुकानों से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा दुकानों में सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए गोल आकृति आकृति बनाई जाएगी ताकि पर ग्राहक एक दूसरे से दूरी बना कर सामान का क्रय कर सकें. दुकान में 5 ग्राहक से अधिक प्रवेश नहीं कर सकेंगे साथ ही साथ दुकान के गेट सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है तथा ग्राहकों और दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है. हालांकि मॉल और शॉपिंग कंपलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे.

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