पटना: बिजली कंपनियों ने बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की है. साथ ही बिजली उपभोक्ताओं से अब मीटर का किराया भी नहीं लिया जायेगा. बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित और आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि आयोग का निर्णय एक अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के लिए बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगा.
पहले मीटर का किराया प्रीपेड वाले उपभोक्ताओं के लिए 50 रुपये और पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए 20 रुपये था. यह एक अप्रैल से खत्म हो जायेगा. आयोग के उपसचिव लक्ष्मण भगत ने कहा कि कुटीर ज्योति और ग्रामीण घरेलू सेवा में मीटर रहित उपश्रेणी को हटा दिया गया है. इस श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के मीटर लगाना अनिवार्य है. साथ ही ग्रामीण घरेलू सेवा, ग्रामीण गैर घरेलू सेवा और कृषि और सिंचाई सेवाओं के तहत जिन उपभोक्ताओं के यहां मीटर काम कर रहे हैं, उनको बिजली की मांग के आधार पर शुल्क देना होगा.