छपरा: मोटर साईकिल चालकों को अपने वाहन के प्रदूषण जाँच को लेकर अब महज 30 रूपये जाँच केंद्र पर देने होंगे.
प्रदुषण जाँच केन्द्रों पर वाहन मालिकों से ली जाने वाली राशि को लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर इसकी सूचना दी हैं.
बिहार मोटर साईकिल नियमावली 2003 के नियम 163(ग) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रदूषण जाँच केन्द्रों के लिए नई दर निर्धारित की गयी हैं.
नई निर्धारित दर
दो पहिया और तिपहिया वाहन- 30 रुपयें
हल्का मोटर वाहन- 50 रुपयें
अन्य के लिए- 75 रूपये की राशि निर्धारित की गयी हैं.
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