Chhapra: आगामी 14 दिसंबर से छपरा नगर निगम के साथ बिहार के शहरी इलाकों में प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है. प्रतिबंध के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल से लेकर प्लास्टिक को जलाने तक के लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसको लेकर विभाग द्वारा हाल ही में दिशानिर्देश जारी किए हैं.
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 14 दिसंबर के बाद यदि कोई व्यक्ति कहीं भी प्लास्टिक या कूड़े के ढेर में प्लास्टिक की थैलियों को जलाता है तो उसके खिलाफ ₹2000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
उसके अलावा यदि कोई दुकानदार सामानों की खरीद बिक्री में प्लास्टिक का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ भी 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. यदि व्यक्ति को पहली बार ऐसा करते इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो ₹2000, दूसरी बार के लिए 3000, वहीं बार-बार पकड़े जाने पर प्रत्येक बार ₹5000 जुर्माना देना पड़ेंगे.
छपरा: अभी से बन्द कर दें प्लास्टिक का इस्तेमाल, 14 दिसम्बर से दुकानों में होगी छापेमारी
बस यहां मिलेगी प्लास्टिक के उपयोग पर छूट
नगर एवं आवास विभाग बिहार द्वारा कुछ मामलों में प्लस्टिक के इस्तेमाल पर छूट भी दी गयी है. इसके तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण व भंडारण के लिए 50 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर छूट रहेगी.
खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग पर रहेगी छूट
इसके अलावा खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग दूध एवं दूध उत्पादों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के थैले पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा. साथ ही साथ पौधाशाला में पौधा उगाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को प्लास्टिक कैरी बैग के रूप में नहीं माना जाएगा.
लोगों पर निगरानी व छापेमारी के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस पदाधिकारियों के साथ नगर निगम की एक सिटी स्क्वायर टास्क फोर्स गठित की गई है. जो विभिन्न दुकानों व विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण करके लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माना लगाएगी.