प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक के आदेश !
Chhapra: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब बिना प्रशिक्षण लिए वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर दिया है. साथ ही साथ यह भी कहा है कि 30 जून तक सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें अन्यथा उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा.
अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को पत्र भेजते हुए कहा है कि सतत् व्यावसायिक विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित चरणवार सेवाकालीन / आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।
इसके लिए प्रशिक्षण का संचालन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के निर्देशन में राज्य के सभी सी०टी०ई०, डायट, पी०टी०ई०सी०, बाईट, बिपार्ड पटना, बिपार्ड गया एवं परिषद् परिसर में किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम गत वर्ष 03 जुलाई, 2023 से निरन्तर संचालित है, जिसमें लगभग 06 लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। परन्तु अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना एवं समग्र शिक्षा) को आदेश दिया जाता है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 03 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, को चिह्नित कर दिनांक 30 जून, 2024 तक अनिवार्य रूप से उनका प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
वैसे शिक्षक, शिक्षिका, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बावजूद किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें चिहिन्त करते हुए 30 जून 2024 तक प्रशिक्षण पूरा कराना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में वैसे शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निदेश दिया जाता है।
यह रोक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि से पुनः देय होगा।