Lockdown: सारण में दुकानों को खोलने के सशर्त आदेश, यहां पढ़ें कौन दुकानें कब कब खुलेंगी

Lockdown: सारण में दुकानों को खोलने के सशर्त आदेश, यहां पढ़ें कौन दुकानें कब कब खुलेंगी

Chhapra: कोरोना वायरस को लेकर Lockdown जारी है. तीसरे चरण के Lockdown की समाप्ति 17 मई को होगी लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया था. जिसमे स्पष्ट किया था कि जिला पदाधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य होगा.

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जिले में घोषित कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठान, दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. परन्तु उसके लिए तिथि, समय एवं शर्तें निर्धारित की गयी है. जिसका अनुपालन प्रतिष्ठान, दुकान संचालक को करनी होगी.

जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रीकेन्ट (मोटर वाहन,मोटर साईकिल, स्कूटर मरम्मत सहित) दिन के 9ः00 बजे से 2ः00 बजे तक केवल सोमवार, बुधवार, एवं शुक्रवार को.

निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकाने 10ः00 से 1ः00 बजे तक प्रतिदिन.

ऑटोमोबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें 9ः00 बजे से 2ः00 बजे तक केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को.

गैरेज, साईकिल, मोटर साईकिल मरम्मत एवं वर्कशॉप 9ः00 बजे से 2ः00 तक केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को

इलेक्ट्रिक गुड्स पंखा, कुलर, एयर-कंडीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत) 3ः00 बजे से 6ः00 बजे तक केवल मंगलवार, गुरूवार, एवं शनिवार को,

इलेक्ट्रिॉनिक गुड्स-यथा, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, युपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत) 3ः00 बजे से 6ः00 बजे तक केवल मंगलवार, गुरूवार, एवं शनिवार को

हाई सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान 11ः00 बजे से 2ः00 तक प्रति दिन खुलेगी लेकिन इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण से अनुमति प्राप्त कर जिला में केवल एक सेंटर खोला जाना है. प्रदूषण जाँच केन्द्र 11ः00 बजे से 2ः00 बजे तक प्रतिदिन.

बाल काटने के लिए दुकान, सैलून, स्पा 7ः00 बजे से 11ः00 बजे तक केवल रविवार, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को.

कॉपी, किताब तथा स्टेशनरी की दुकान 11ः00 बजे से 2ः00 तक मंगलवार गुरूवार एवं शनिवार खुलेंगे.


इसके लिए शर्ते भी निर्धारित की गयी है. शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मार्केट कॉम्पलेक्स एवं शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकाने नहीं खुलेंगी. ताकि एक ही परिसर में दुकानों के खुलने से भीड़ नहीं हो. कांटेमेन्ट जोन में दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकानदार ग्राहकों के इच्छानुसार टेनीफोन पर ऑर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था करेंगे ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके.

सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों के संचालक सभी कर्मियों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क, सेनिटाईजर, हैंडवास का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे. सभी प्रतिष्ठान, दुकानों के संचालकों को कार्य स्थल पर कार्य करने वाले कर्मियां के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन स्वयं करना होगा तथा ग्राहकों से भी करवाना होगा. प्रत्येक दुकानदार अपने स्तर से दुकान के काउन्टर एवं उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सेनिटाईज करने की व्यवस्था रखेंगें. कार्य स्थल पर तम्बाकू का सेवन एवं यत्र तत्र थूकने पर दंड के भागी होगें. कार्य स्थल पर कर्मियों का टेम्परेचर स्क्रीनिंग तथा सैनिटाइजर, साबुन की पर्याप्त व्यवस्था रखना होगा. कार्य स्थल पर कोरोना से बचाव हेतु “क्या करें और क्या न करें“ का फलैक्स बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा.

एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि दुकानों को खोलने के आदेश के साथ पूर्व की तरह बिना अनुमति के प्राईवेट वाहन (मोटर साईकिल और सभी चौपहिया वाहन) के परिचालन पर रोक जारी रहेगी. पूर्व की तरह शाॅपिंग काम्पलैक्स, शाॅपिंग माॅल इत्यादि में स्थित सभी दुकानों पर रोक जारी है.

साथ ही इसमें ध्यान दें कि पूर्व से छूट प्राप्त सेवाओं का समय पूर्व के सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे को 1 घंटा घटाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे  तक किया गया है.

यहां पढ़ें कौन कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी. Letter no-1661(C) Dt-07-05-2020 (1)

 

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