छपरा: जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने बताया कि नगर पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. नगर पंचायत चुनाव 2017 हेतु नामांकन का कार्य प्रारंभ हो चुका है. विधि व्यवस्था के संधारण हेतु चुनाव क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू किया गया है. सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शक्ति से करें. आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान 21 मई तथा मतगणना का कार्य 23 मई को निर्धारित है. नामांकन का कार्य 19 अप्रैल 2017 से 27 अप्रैल 2017 तक होगा जबकि समीक्षा की तिथि 28 एवं 29 अप्रैल को निर्धारित है. नामांकन वापसी की तिथि 2 मई को होगी एवं अंतिम रुप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवेदन 3 मई को होगा.
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा जनसभा तथा जुलूस का आयोजन किया जाएगा. इस क्रम में विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना होती है, अतः आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का जनसभा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग हेतु संबंधित अनुमंडलाधिकारी से पूर्णानुमति सुनिश्चित रूप से प्राप्त कर लें. नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वाचित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हेल्पडेस्क स्थापित करेंगे तथा किसी प्रकार की असुविधा होने पर उसकी सूचना दी जा सके.