Chhapra: छपरा नगर निगम ने क्षेत्र के सभी गृह स्वामियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों के द्वारा सड़क के फ्लैन्क को ऊंचा कर सरकारी जमीन अथवा नाला पर ओटा का निर्माण कर नाले के बहाव को अवरुद्ध किया गया है. वे 24 घंटो के अंदर अवैध ओटा तथा फ्लैन्क संरचना तोड़कर हटा ले.
अन्यथा नगर निगम द्वारा अवैध ओटा, फ्लैन्क संरचना तोड़कर हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इन संरचनाओं को तोड़ने में हुए राशि का खर्च संबंधी गृह स्वामी से वसूली की जाएगी. साथ ही अतिक्रमण ओटा का निर्माण करने के आरोप में नगर पालिका नियम वाली के तहत अर्थ दंड लगाते हुए सुसंगत धाराओं के आलोक में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.