Chhapra: भारत सरकार ने कार में लगाए जाने वाले बंपर गार्ड (बुलबार्स) पर रोक लगा दी है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाइवेज ने अपने एक आदेश में राज्यों से ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाए जाने पर सख्त ऐक्शन लेने को कहा है. सरकार ने कहा है कि कार में ऐसे बुलबार्स लगाना मोटर वीइकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन 52 का उल्लंघन हैं.
बावजूद इसके सारण जिले में विधायक सहित कई अधिकारी व पदाधिकारियों को इसकी परवाह नही है. अपने गाड़ियों पर सरकार के आदेश के बावजूद गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाकर घूम रहे है.
इस विषय पर छपरा टुडे ने जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बात की. उन्हीने बताया गाड़ी के आगे बंपर लगाना गैर कानूनी है. विगत दिनों जांच के दौरान कई गाड़ियों में बम्पर पाए जाने पर बम्पर खोलवाया गया है और चालान भी काटा गया है.
बताते चलें कि सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि ऐसे बंपर गार्ड न केवल सड़क पर चलने वाले राहगीरों बल्कि टक्कर होने पर गाड़ी में सवार व्यक्ति के लिए भी घातक हो सकते हैं.