कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी, जानिए कैसे पड़ेगा वैक्सीन

कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी, जानिए कैसे पड़ेगा वैक्सीन

• कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कार्यपालक निदेशक ने जारी किया दिशा-निर्देश

• टीकाकरण में उपयोग किये जानेवाला सिरिंज भी अलग रखा जायेगा

• टीकाकरण के लिए टीकाकरण दल का होगा गठन

Chhapra: कोविड-19 के नियंत्रण के लिए कोविड-19 टीकाकरण का कार्य किया जाना है। इसके लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सुझाव पर टीकाकरण कार्य के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण के लिए सभी स्तर पर कोल्ड चेन गृहों एवं उपकरणों को सुदृढ किया जाये तथा कोविड19 के वैक्सीन को नियमित टीकाकरण के वैक्सीन से अलग संधारित किया जाये। इसके साथ हीं टीकाकरण के लिए उपयोग किये जानेवाले सिरिंजों के लिए भी अलग से स्थल चयनित कर रखा जाय।

चुनाव बूथ की तर्ज पर बनेगा टीकाकरण कमरा
कोविड-19 टीकाकरण के लिए सत्र स्थल का चयन कर लिया जाये। इसके लिए चुनाव बूथ के अनुसार हीं किया जाये, जिसमें कम से कम तीन कक्ष हों, पहला कक्ष लाभार्थियों के टीका लेने के लिए प्रतिक्षालय , दूसरा कक्ष टीकाकरण के लिए एवं तीसरा कक्ष टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक लाभार्थी के अवलोकन (अर्ब्जवेशन) के लिए। इसके लिए स्थल का चयन सरकारी भवन, पंचायत भवन, सरकारी एवं निजी विद्यालय में किया जा सकता है। सत्र स्थल पर आवश्यक संख्या में कम से कम 5 एवं एक संजीवनी के कंप्यूटर ऑपरेटर आदि से हीं मानवबल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अन्य विभागों कार्यालयों के कर्मियों को चिह्नित कर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये।

फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा बेस तैयार करने का निर्देश
जारी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सूची को संकलित कर तैयार रखा जाये। इसके साथ हीं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से संबद्ध आंकड़ों का डाटा बेस तैयार रखा जाये एवं इनके टीकाकरण के लिए सत्र स्थल का चयन लाभार्थियों की संख्यानुसार उनके हीं मुख्यालय पर किया जाये।

टीकाकरण दल का होगा गठन
• सुरक्षाकर्मी (वैक्सीनेशन पदाधिकारी-1): भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए
• सत्यापनकर्ता (वैक्सीनेशन पदाधिकारी-2): लाभार्थियों को सत्यापित करना चुनाव बूथ अनुसार
• टीकाकर्मी (वैक्सीनेटर पदाधिकारी-1): लाभार्थी का टीकाकरण करना
• सहयोगकर्मी/ उत्प्रेरक(वैक्सीनेशन पदाधिकारी-3) टीकाकर्मी को सहयोग देना, टीकाकरण के पश्चात् 30 मिनट तक लाभार्थी का अवलोकन करना
• सहयोगकर्मी/ उत्प्रेरक(वैक्सीनेशन पदाधिकारी-4) टीकाकर्मी को सहयोग देना, टीकाकरण के पश्चात् 30 मिनट तक लाभार्थी का अवलोकन करना

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