छपरा: लाऊडस्पीकर बजाने के लिए लेना होगा विधिवत अनुमति, डीएम ने जारी किया आदेश

छपरा: लाऊडस्पीकर बजाने के लिए लेना होगा विधिवत अनुमति, डीएम ने जारी किया आदेश

Chhapra: ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न परेशानियों के देखते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि विभिन्न तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में प्रयुक्त होने वाले लाऊडस्पीकर का प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति निश्चित रुप से प्राप्त कर लें। अन्यथा यदि आयोजकों द्वारा किये गये आयोजन से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर सारी जिम्मेवारी आयोजकों की मानी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


आदेश में स्पष्ट रुप से बताया गया है कि किसी भी बड़े आयोजन, सभा, गोष्ठी के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। समक्ष प्राधिकार का यह दायित्व है कि आयोजन की प्रकृति को देखते हुए विधिमान्य शर्तों के अधीन आयोजन की स्वीकृति प्रदान करें ताकि विधि व्यवस्था की समस्या नहीं उत्पन्न होने पाये। आदेश में लाऊडस्पीकर एक्ट-1955 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है। ताकि ध्वनि प्रदुषण के कारण अध्ययनरत छात्रों के पढ़ाई पर, बीमार एवं वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े, साथ ही सरकारी कार्यों के निष्पादन कें व्यवधान न पड़े ।

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें