Chhapra: राज्य आयुक्त निःशक्तता डाँ शिवाजी कुमार के द्वारा समाहरणालय सभागार में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिव्यांग फे्रन्डली वातावरण के निर्माण की बात कही गयी. उन्होंने कहा कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उसपर पहला हक दिव्यांगजनों का है. भारत सरकार के द्वारा उनके हितार्थ 1995 में बने अधिनियम को संषोधित करते हुए नया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 बना है. इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में राज्य आयुक्त द्वारा विस्तृत रुप से जानकारी दी गयी.
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा बताया गया कि वे प्रत्येक शुक्रवार को चार से पाँच बजे अपराह्न के बीच एक घंटा दिव्यांगजन की शिकायते सुनेंगे और इसका निष्पादन करायेंगे.