होली के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक अयोजन में डीजे प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी

होली के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक अयोजन में डीजे प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी

Chhapra: होली के अवसर पर सामान्य विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गई।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके लिये कैम्प कोर्ट लगाकर ऐसे तत्वों के विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश दिया गया। उपयुक्त मामलों में सीसीए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव देने को कहा गया।आसूचना संकलन हेतु तत्परता से कार्रवाई करने को कहा गया। विधि व्यवस्था को लेकर छोटी छोटी घटनाओं को भी संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। डीजे का उपयोग किसी भी सार्वजनिक अयोजन में प्रतिबंधित है, इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उपविकास आयुक्त,अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक यातायात,पुलिस उपाधीक्षक साइबर सुरक्षा, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि जुड़े थे।

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