Chhapra: सारण पुलिस के द्वारा अगस्त 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गोष्ठी में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे।
गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन के संदर्भ में विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये।
जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित हैः-
1. कांडो के निष्पादन में तेजी लायें एवं प्रत्येक माह प्रतिवेदित कांडो का कम-से-कम 1.5 गुणा कांडों का निष्पादन करायें।
2. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।
3. पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों मे आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।
4. पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिकी तुरंत दर्ज करें एवं एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क मुहैया करायें।
5 सभी थानाध्यक्ष थानों में साफ-सफाई रखे एवं थानों में उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करते हुये उनके सौन्दर्गीकरण पर विशेष ध्यान दें।
6. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न-आउट उच्च कोटि का हो।
7. प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें। थानो में आने वाले आगंतुको के लिए आगंतुक कक्ष में पंखा, पानी एवं बैठने की व्यवस्था रखें।
8. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
9. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।
10. सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक माह थाना क्षेत्र के सामाजिक एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित करें। साथ ही आगामी प्रत्येक पर्व-त्यौहार से पूर्व अवश्य शांति समिति की बैठक करें।
11. बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।
12. मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।
13 सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
14. छपरा शहर एवं अन्य थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रैफिक की समस्या से निजात हेतु आवश्यक उपाय करें एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुलिस एक्ट की धारा-34 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करें।
15. आगामी पर्व, त्योहार को लेकर शांति, विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
16. सभी थानाध्यक्ष को प्रत्येक दिन कम से कम एक गिरफ्तारी एवं एक वारंट का निष्पादन करने हेतु निर्देषित किया गया।
17. इस दौरान सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा दिए छः मूल मंत्रों (यथा सयम, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा, स्पीडी ट्रायल) से अवगत कराते हुए उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश दिया गया।
18. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देषित किया गया है।
19. माह-अगस्त में कुल-1117 (ग्यारह सौ सतरह) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-24. दहेज हत्या के कांड में 06, हत्या के प्रयास में 42, लूट के कांड में 12, डकैती कांड में-01. आर्म्स अधि० के कांड में 21, एन०डी०पी०एस० एक्ट में-01, अपहरण के कांड में 17, पॉक्सो के कांड में 02, बलात्कार के कांड में-06, एस०सी० एक्ट के कांड में 26, पुलिस पर हमला के कांड में-21, दहेज अधि0-04. आई०टी०एक्ट० अधि०-06, अन्य विशेष कांड में 82, चोरी के कांड में 06, खनन के कांड में 49, मद्यनिषेध के कांड में 605. वारंट में 182 तथा अन्य कांडों में 04 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए सम्मन-644, वारंट-971, इस्तेहार-107 एवं कुर्की-16 का निष्पादन किया गया।