Chhapra: अमनौर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के भागवतपुर गाँव में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में भागवतपुर गाँव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है. इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया हैं. भागवतपुर गाँव के दक्षिण में अमनौर कल्याण, पश्चिम और उत्तर में बसंतपुर और पूरब में धर्मपुर जाफर तक की सीमा को जो ग्राम भागवतपुर के तीन किमी की परिधि में है, को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है.
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सभी मार्गो व दुकानों को पूर्णत: बंद करने का आदेश
कंटेन्मेंट जोन में अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है. किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी.
#BiharFightsCorona 1st update of the day.5 more covid-19 +ve case in bihar taking the total to 228. 2-males 27,55 years rohtas/1-male 35 years kurtha,arwal/1-female 20 ara,bhojpur/1-female revilganj saran.we are ascertaining their infection trail.
— sanjay kumar (@sanjayjavin) April 25, 2020
आवाजाही पर पूर्णत: रोक
जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, अमनौर को निदेशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध की जाए. यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय.
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पूरे गांव को किया जाएगा सेनिटाइज्ड
जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निदेश दिया गया है. इसका दायित्व डाॅ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निदेश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय.
आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी
कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा को निदेश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें. उप समाहत्र्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा और अनुमंडल लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी, मढ़ौरा इस कार्य का सतत अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है.
7 किमी तक बफर जोन घोषित
कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किमी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी अमनौर को निदेश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे.
पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
जिलाधिकारी के निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा मार्गों के सतत निगरानी के लिए दिनांक 24़.04.2020 से अगले आदेश तक तीन पालियों में 24 घंटे रोस्टर के अनुसार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है.