Chhapra: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि किरासन तेल के सभी सर्वजनिक वितरण उपभोक्ताओं को यह जानना आवष्यक है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों से प्राप्त होने वाले किरासन तेल का निर्धारित दर क्या है.
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को 1 लीटर किरासन तेल देय है. इसके लिए विभाग द्वारा उपभोक्ता परिवार को तीन श्रेणी में बाटा गया है. इसमें एनएफएसए और नान-एनएफएसए को प्रति परिवार 1 लीटर किरासन तेल उपलब्ध कराना है तथा इसके लिए उपभोक्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानदार को 14 से 15 रुपये देना है. इसी तरह जो तीसरी श्रेणी के परिवार/लाभुक हैं उनमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी, छात्रावास, रैन-बसेरा, दलित कॉलोनी इत्यादि में रहने वाले परिवारों/लाभुकों को ठेला भेंडर के माध्यम से प्रति परिवार 1 लीटर किरासन तेल के देय है जिसके लिए 14 से 15 रुपया उपलब्ध कराना है.