छपरा: जिले में विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिये शांति व्यवस्था बहाल होने के बाद भी धारा 144 को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है.
जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि जिले में विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 5 अगस्त की संध्या 4 बजे से 8 अगस्त की संध्या 76 बजे तक लागू निषेधाज्ञा को सावन मास में हिन्दू श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना में व्याप्त तनाव की स्थिति के मद्देनजर असमाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था में उत्पन्न किये जा रहे व्यवधान को देखते हुए धारा 144 की अवधि को 8 अगस्त की संध्या से अगले आदेश तक प्रभावी किया गया है. इस दौरान इन्टरनेट सुविधाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.
अधिकारियों और कर्मियों के अवकाश रद्द
जिलाधिकारी दीपक आनंद ने विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाश में है तो वे अविलम्ब अपने मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें. सभी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें.
जिलाधिकारी ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील
जिलाधिकारी दीपक आनंद ने एक बार पुनः जिले के नागरिकों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करते हुए सभी से सहयोग की अपील की है.