छपरा: सभी प्रकार की दुकानें निर्धारित अवधि में खुलेंगी: DM

छपरा: सभी प्रकार की दुकानें निर्धारित अवधि में खुलेंगी: DM

Chhapra: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के लिए जारी गाईडलाइन्स को लेकर मुख्य सचिव बिहार के द्वारा बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ विडियोकॉन्फ्रेंसिंग कर सभीक्षा की गयी. इस समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सारण जिला में घोषित किये गये कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी, सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, आटो, ईरिक्सा आदि एवं निजी वाहन सामान्य रूप से कुछ शर्तों के साथ परिचालित किये जाएँगे.Sha

यह छूट सुबह पाँच बजे से रात्रि के नौ बजे तक के लिए दी गयी है. रात्रि के नौ बजे से सुबह के पाँच बजे तक लॉकडाउन रहेगा. रात्रि के नौ बजे से सुबह के पाँच बजे तक कोई वाहन नहीं खुलेंगे. मॉल को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें निर्धारित अवधि में खुलेंगी परन्तु किसी भी दुकान में एक समय पाँच ग्राहक से ज्यादे नहीं रहेंगे. दुकानदारों को सेनिटाइजर रखना होगा और साफ-सफायी पर विषेष ध्यान देना होगा. दुकान में कार्य करने वाले सभी लोग मास्क का उपयोग करेंगें और ग्राहकों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे.

1 जून से पथ परिवहन के सभी साधनों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है. जिलाधिकारी ने कहा है कि बसों को सैनिटाइज कराकर और उसमें केवल उन्हीं यात्रियों को बैठाया जाय जो मास्क लगाए हुये हों. बसों एवं अन्य वाहनों में निर्धारित सीट तक हीं सवारी बैठायी जाय. निर्धारित सीट से अधिक एवं बिना मास्क लगाये हुए व्यक्ति को बैठाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे रोकने के लिए जाँच अभियान चलायी जाएगी. इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकरी को सख्त निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं भी इन चिजों को देखेंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि अब जिला से बाहर अथवा जिला के अंदर आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं रहेगी परन्तु जब लोग घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें. यह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी प्रभावी साबित हुआ है.

जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क बिक्री वाली कुछ दुकानें बस पड़ाव के पास भी लगवा दी जाय ताकि यात्रा करने वाले वहाँ से मास्क खरीद सकें. जिलाधिकारी ने डीटाओ को निदेष दिया कि बस पड़ाव के लिए दंडाधिकारियों की श्फ्टिवार प्रतिनियुक्ति आदेश निकाली जाय. जिलाधिकारी ने कहा कि षिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मॉल, खेल-कूद के आयोजन, खेल संबंधी कोचिंग एवं पै्रक्टिस पर अभी प्रतिबंध लगा रहेगा.

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