कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भेल्दी थानाध्यक्ष निलंबित

कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भेल्दी थानाध्यक्ष निलंबित

Chhapra: सारण में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में भेल्दी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। 

सारण पुलिस ने बताया कि भेल्दी थाना कांड संख्या-341/24 के अभियुक्त बच्चा सिंह, पंकज सिंह एवं हरिदेव सिंह के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्तों को बी०एन०एस०एस० की धारा 187 (3) का लाभ प्राप्त हुआ। उक्त बरती गयी लापरवाही के परिप्रेक्ष्य में पु०अ०नि० संदीप कुमार, थानाध्यक्ष, भेल्दी थाना से निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध पांच (5) दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

थानाध्यक्ष भेल्दी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा द्वारा पु०अ०नि० संदीप कुमार, थानाध्यक्ष, भेल्दी थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र, सारण वापस करने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार सारण पुलिस का जिलादेश अंकित किया गया है. विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी.

 

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